राष्ट्रीय नजरिया न्यूज़

प्रेम विवाह से नाराज मायके वालों ने किया जानलेवा हमला, न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज

रुद्रपुर।प्रेम विवाह से नाराज मायके पक्ष के लोगों द्वारा विवाहिता और उसके ससुराल पक्ष को लगातार दी जा रही धमकियों और जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय के आदेश पर कोतवाली रुद्रपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वार्ड नंबर 23, रम्पुरा निवासी श्रीमती सलोनी पत्नी सुधीर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुद्रपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया कि उसने अपनी स्वेच्छा से 30 अप्रैल 2025 को सुधीर पुत्र स्व- राजेश, निवासी वार्ड नंबर 23, रम्पुरा से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार प्रेम विवाह किया था। सलोनी ने बताया कि उसके पिता ओम प्रकाश, भाई भारत और नीरज, चाचा रामचंद्र तथा चाची रजनी (सभी निवासी वार्ड नंबर 21, रम्पुरा) इस विवाह से नाराज हैं और वे लगातार उसे तथा उसके पति और ससुराल पक्ष को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि 9 जुलाई 2025 को शाम करीब 5ः30 बजे सलोनी के पिता और भाईयों ने उसके पति सुधीर व ताऊ ससुर विजय कुमार पर घर के बाहर अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके कुछ ही समय बाद, लगभग 6 बजे, जब विजय कुमार सब्जी लेने बाजार गए, तो रास्ते में विपक्षी पक्ष के लोगों ने उन्हें घेरकर लाठी, डंडे, लोहे की रॉड और तमंचे से लैस होकर जानलेवा हमला किया। आरोप है कि सलोनी का भाई भारत घर से तलवार लेकर आया और विजय कुमार पर कई वार किए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गए। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल को हमलावरों के चंगुल से छुड़ाया। घटना के बाद घायल विजय कुमार को पुलिस चौकी रम्पुरा ले जाया गया, जहां से उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सलोनी का कहना है कि चौकी और थाने में बार-बार शिकायत देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंह नगर को भी प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस की निष्क्रियता से विवश होकर उसने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय के आदेश पर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, सभी नामजद आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की संबंधित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है।

Aman Singh

journalism

एक टिप्पणी भेजें

और नया पुराने
राष्ट्रीय नजरिया न्यूज़