काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आईटीआई थाना पुलिस को डंपर और नकदी लूट के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिये हैं। नगर क्षेत्र निवासी सफदर अली ने अपने अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें कहा कि 26 नवंबर 2023 को उसका ड्राइवर मो. आसिम 10 टायरा डंपर जो उसके भाई हैदर अली की फर्म शाही माइंस एंड मिनरल्स के नाम है को ग्राम पैगा में सड़क पर धुलवा रहा था। तभी चार बाइकों में सवार शाहरुख, नदीम, नईम व दो अन्य आये और ड्राइवर के साथ गालीगलौज कर मारपीट करने लगे। आरोपियों ने घातक हथियारों से हमला कर दिया। जिससे ड्राइवर को गंभीर चोटें आई।आरोपियों ने ड्राइवर से गाड़ी की चाबी छीन गाड़ी लूटकर ले गये। आरोपियों ने गाड़ी के केबिन में रखे 15 हजार रुपये भी लूट लिये। चार लोग बाइक पर फरार हो गये। घटना पास के धर्मकांटे में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना की तहरीर पुलिस को दी गई लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। न्यायालय ने आईटीआई थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिये हैं।
पुलिस ने नहीं सुनी तो कोर्ट ने दिया लूट का केस दर्ज करने का आदेश
byAman Singh
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