(G-वार्ता)
रूद्रपुर। पॉस्को न्यायाधीश रीना नेगी ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को अपहृत कर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले युवक को 20 साल के कठोर कारावास और 60 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी ।सहायक ज़िला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि ग्राम डोहरा घुसरा थाना सितारगंज निवासी प्रधुमन राणा के विरूद्ध एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 जून 2020 की रात उसकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर के बरामदे में सो रही थी कि क़रीब 10-30 बजे रात को प्रधुमन राणा आया और लड़की का मुँह बन्द कर उसे उठाकर सुनखरी के खेतों में ले गया जहां उसके साथ जबरन बलात्कार किया ।उसके बाद लड़की को खैराना व सिसईखेडा ले गया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए ।पुलिस ने 5 जून को दोनों को चीका घाट के पास पकड लिया ।आरोपी के विरूद्ध पॉस्को न्यायालय में मुक़दमा चला जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता ने 7 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया जिसके बाद पॉस्को न्यायाधीश रीना नेगी ने प्रधुमन राणा को धारा 376 में 20 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हज़ार रुपये जुर्माने,धारा 363 व 366 में 3-3 वर्ष के कठोर कारावास और 5-5 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी।
