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आदर्श आचार संहिता का पालन कराने के दिए निर्देश

गदरपुर। संयुक्त मजिस्ट्रेट आशिमा गोयल ने बुधवार को तहसील मुख्यालय के चुनाव संचालन केंद्र में बैठक लेते हुए उम्मीदवारों की अर्हता, व्यय से संबंधित लेखा-जोखा, चुनाव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पालिकाध्यक्ष के लिए आठ लाख, सभासद के लिए 80 हजार, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए तीन लाख, सभासद के लिए 50 हजार रुपये व्यय सीमा निर्धारित की गई है। 27 अप्रैल 2003 के बाद तीन संतान वाले, पालिका या नगर पंचायत के देयकों का भुगतान न करने वाले, आपराधिक दोष सिद्ध वाले व्यक्तियों के साथ ही सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोग चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे। उम्मीदवारों को प्रतिदिन होने वाले व्यय का पर्यवेक्षक को ब्यौरा देना होगा। पालिका अध्यक्ष पद के लिए जमानत राशि छह हजार, सभासद के लिए तीन हजार, नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए डेढ़ हजार और सभासद के लिए 600 रुपये निर्धारित की गई है। बैठक में तहसीलदार लीना चंद्रा, एसओ गदरपुर जसवीर सिंह चौहान, एसओ दिनेशपुर नंदन सिंह रावत, नगर पंचायत गूलरभोज के आरओ संदीप अरोरा, दिनेशपुर के गौरव पंत, ईओ संजीव मेहरोत्रा आदि मौजूद थे।

Aman Singh

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