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एसडीएम ने लेखपालों के साथ बैठक कर दिए सख्त निर्देश

(G-वार्ता)

बाजपुर। एसडीएम राकेश चन्द्र तिवारी ने बताया कि भूलेख नियमावली के प्रदत्त प्राविधानों एवं शक्तियों का उपयोग करते हुए जनपद के विभिन्न राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण व खतौनी में अंकित प्रत्येक खातेदार/सहखातेदार के गाटों के अंश निर्धारण कार्यक्रम का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है। उन्होने बताया कि 15 फरवरी 2023 तक जनपद के राजस्व ग्रामों की खतौनी के पुनरीक्षण एवं उसमें दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के अंश निर्धारण हेतु सूचना का प्रकाशन किया जायेगा। 16 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक खतौनी में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों के खातावार एवं गाटा नम्बर अंश को प्रारम्भिक रूप से सहखातेदारों एवं राजस्व समिति के परामर्श से राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) द्वारा नियत प्रारूप में तैयार किया जायेगा।

उन्होने बताया कि 01 मार्च से 31 मार्च 2023 तक राजस्व उप निरीक्षकों (पटवारी/लेखपाल) एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा खतौनी में दर्ज कर नोटिस जारी करना है।01 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक खातेदारों/सहखातेदारों के द्वारा प्रारम्भिक रूप से किये गये अंश के निर्धारण व01 मई से 31 मई तक राजस्व निरीक्षक द्वारा राजस्व समिति के परामर्श, स्थानीय जाॅच पडताल एवं पक्षों के मध्य सुलह-समझौते के आधार पर आपत्तियों का निस्तारण करना।

एवं 15 जून 2023 तक खातेदार/सहखातेदार की अििनस्तारित आपत्तियों को पक्षकारों के माध्यम से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।इस मौके पर तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट,कानूनगो धन सिंह, सिमित पाल, दिपक चौहान, आशिष कुमार,राजेश,विपिन,चंदपाल आदि थे।

Aman Singh

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