काशीपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अपवंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों के ऑनलाइन प्रवेश के लिए चार दिन शेष बचे हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 मार्च निर्धारित है। इसके बाद चयनित बच्चों के सात से 20 अप्रैल तक स्कूलों में दाखिले किए जाएंगे।
आरटीई के तहत शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में गरीब बच्चों के निशुल्क प्रवेश के लिए 25 फीसदी सीट आरक्षित की गई हैं। प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन भरे जा रहे हैं। प्री-प्राइमरी कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु 31 मार्च 2025 को तीन वर्ष और कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 31 मार्च को छह वर्ष पूरी होनी चाहिए। प्रभारी बीईओ डीके साहू ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद एक प्रिंट निकलवा कर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि 25 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन होगा। छह अप्रैल को विद्यालयों में प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। सात अप्रैल को लॉटरी का परिणाम बीईओ कार्यालय पर चस्पा की जाएगी। इसके उपरांत सात से 20 अप्रैल तक निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी।
आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जन्मतिथि का प्रमाणपत्र, निवास स्थान प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाना जरूरी है। अपवंचित वर्ग के बच्चों में एससी, एसटी, ओबीसी व विकलांग बच्चे के अभिभावक की वार्षिक आय 80 हजार से कम होनी चाहिए। कमजोर वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 55 हजार से कम होनी चाहिए।
